यह तय करने का अधिकार किसे है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं?

(A) लोकसभा अध्यक्ष
(B) प्रधान मंत्री
(C) राष्ट्रपति
(D) वित्त मंत्री

उत्तर- [1] लोकसभा अध्यक्ष

व्याख्या : अनुच्छेद 110 (3) यह निर्धारित करता है कि “यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा”। इसका अर्थ यह है कि एक बार अध्यक्ष द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर देने के बाद, उसकी प्रकृति पर न्यायालय में, संसद के सदनों में या यहां तक ​​कि राष्ट्रपति द्वारा भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।