यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है?

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(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(D) संघ के मंत्रिपरिषद

Ans: [B] संसद

व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें से कुछ वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए यथा- स्थिति उस राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा। इसी अनुच्छेद में जोड़ा गया है कि संसद, विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें से कुछ वर्ग को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। 

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