उन अवशिष्ट मामलों पर, जिनका केन्द्रीय राज्य/ समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हों, कौन विधि-निर्माण कर सकता है?

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(A) अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल
(B) केवल संसद
(C) राज्य विधानमंडलों के सहमत होने के बाद संसद
(D) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल

Ans: [B] केवल संसद

व्याख्या: संघ सूची की प्रविष्टि 97 उपबन्धित करती है कि कोई ऐसे दूसरे विषय जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, उन पर केन्द्रीय सरकार को अनन्य रूप से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। 

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