राज्य की विधान परिषद् के कितने सदस्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं?

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(A) 1/6 सदस्य
(B) 1/3 सदस्य
(C) 1/12 सदस्य
(D) 5/6 सदस्य

Ans: [B] 1/3 सदस्य

व्याख्या: राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य के विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। किन्तु किसी भी दशा में विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 40 से कम न होगी। विधान परिषद् का गठन अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत किया जाता है। 

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