मंत्रिपरिषद् में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

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केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की संख्या 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निश्चित कर दी गई है. इसके अनुसार मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की अधिकतम संख्या व्यवस्थापिका के निचले सदन (लोक सभा या विधान सभा) के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन छोटे राज्यों जहाँ विधान सभा में 32 व 40 ही सदस्य हैं वहाँ मंत्रियों की संख्या 12 तक हो सकती है.

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