लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन होता है?

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लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर एक कार्यवाहक अध्यक्ष होता है. प्रोटेम स्पीकर परम्परा के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है तथा वह लोकसभा का सबसे अनुभवी व्यक्ति होता है अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव उस व्यक्ति को चुना जाता है जिसका अनुभव लोकसभा में सबसे अधिक होता है.
लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए चुने गए सदस्यों को शपथ दिलाने का होता है. उसके बाद लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म हो जाता है.

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