जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों, तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा?

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(A) प्रधान मंत्री
(B) मुख्यमंत्री
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) लोकसभा के अध्यक्ष

उत्तर- [3] भारत के मुख्य न्यायाधीश

व्याख्या : यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद किसी भी समय रिक्त हो जाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब तक एक बार 1969 में स्थिति पैदा हुई जब तत्कालीन राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था।

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