(A) बिल व्यपगत हो जाएगा
(B) राष्ट्रपति इस पर एक कानून में हस्ताक्षर कर सकते हैं
(C) राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
(D) राष्ट्रपति दोनों सदनों को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है।
उत्तर- [3] राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
व्याख्या : कोई भी विधेयक संसद द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदन इसे मंजूरी नहीं देते. धन विधेयक केवल लोकसभा में उत्पन्न हो सकते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्य सभा द्वारा 14 दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए। यदि राबरा सभा उस अवधि के भीतर विधेयक को पारित करने में विफल रहती है, तो इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित घोषित कर दिया जाएगा। गैर-धन विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद के मामले में, राष्ट्रपति इसे हल करने के लिए सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
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