एक व्यक्ति कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है?

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(A) एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
(B) दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
(C) तीन से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है
(D) चार से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है

Ans: [B] दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है

व्याख्या: लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 में किए गए प्रावधान के तहत (दिनेश गोस्वामी समिति की अनुशंसा के आधार पर) लोकसभा या विध नसभा चुनाव में किसी व्यक्ति को दो से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तथा मतदान की तिथि नामांकन पत्र की वापसी की तिथि से 14 दिन पूर्व नहीं होगी अर्थात् मतदान की तिथि नामांकन की वापसी के 14 दिन बाद होगी। 

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