भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया को समझाइए?

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कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों(296 सदस्य) एवं देसी रियासतों(93 सदस्य) से किया गया ।

भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। डॉ राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष एवं बी.एन.राव के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होने के पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ‘उद्देश्य प्रस्ताव’ में संविधान की प्रकृति, स्त्रोत, उद्देश्य एवं नागरिकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया।

संविधान सभा ने समितियों को दो वर्गों (!)प्रक्रिया संबंधी समिति नियम, परिचालन आदि) तथा(!!) विषय संबंधी समिति (संघ शक्ति, मूल अधिकार, प्रांतीय संविधान आदि) में बांटकर भावी संविधान के लिए ‘प्रारूप निर्माण’ (डॉ. अम्बेडकर) एवं तीन वाचन (विचार-विमर्श) प्रस्तुत किये।

26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियों एवं 22 भाग के साथ संविधान को अंगीकार एवं 26 जनवरी 1950 को लागू (execution)किया गया।

डॉ.राजेंद्र प्रसाद को गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति एवं संविधान सभा को ‘अंतरिम संसद में परिवर्तित किया गया।

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