भारतीय संविधान की धारा 198 में धन-विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद् धन-विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा?

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(A) 7 दिन
(B) 14 दिन
(C) 21 दिन
(D) 28 दिन

Ans: [B] 14 दिन

व्याख्या: अनुच्छेद 198 के अनुसार, यदि विधान सभा द्वारा पारित धन विधेयक सिफारिशों के लिए विधान परिषद् में भेजा जाता है, और 14 दिनों की समय-अवधि के बाद भी यदि विधेयक विधान सभा में वापस नहीं आता, तो धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसी स्वरूप में पारित मान लिया जाता है जिस स्वरूप में विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 

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