भारत के महालेखा परीक्षक का कर्तव्य क्या है?

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के विषय में इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार हैं

  • भारत और प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर यह प्रतिवेदन कि क्या ऐसा कोई व्यय विधि के अनुसार है।
  • इसी प्रकार संघ और राज्यों की आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से सभी व्यय की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन।
  • संघ या राज्य के विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण के हानि और लाभ-हानि लेखाओं की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन।
  • संघ और प्रत्येक राज्य की आय और व्यय की संपरीक्षा जिससे उसका यह समाधान हो जाए कि राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन के लिए पर्याप्त जाँच करने के लिए इस निमित्त नियम और प्रक्रियाएँ बनाई गई हैं।
  • संघ और राज्य के राजस्वों से पर्याप्त रूप से वित्त-पोषित सभी निकायों और प्राधिकारियों की,
  • सरकारी कंपनियों की,
  • अन्य निगमों या निकायों की जब ऐसे निगमों या निकायों से संबंधित विधि द्वारा इस प्रकार अपेक्षित हो, प्राप्ति और व्यय की संपरीक्षा और उस पर प्रतिवेदन।