अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए?

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(A) पाँच
(B) सात
(C) तीन
(D) नौ

Ans: [B] सात

व्याख्या: बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार, लोगों की शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित होने वाली न्यायपीठ के निर्माण के लिए एक कोरम का निर्माण किया जाएगा जिसमें पंचों की न्यूनतम संख्या 7 से कम नहीं होगी। ग्राम कचहरी के पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर अपील की जा सकेगी, 30 दिन की समय-अवधि पूर्ण हो जाने की स्थिति में दीवानी मामले से संबंधित केस उप-न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और आपराधिक मामले की स्थिति में केस जिला-सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।  

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