अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है?

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(A) उच्चतम न्यायालय
(B) संसद
(C) मंत्री परिषद्
(D) प्रधानमंत्री

Ans: [B] संसद

व्याख्या: अनुच्छेद 312 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी हो सकता है जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्य सभा) इस प्रस्ताव को कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दे, अतः राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाए। प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद संसद अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करती है। 

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